LAW'S VERDICT

गायत्री फूड्स के डायरेक्टर किशन मोदी की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

जबलपुर। कथित रूप से नकली डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री के मामले में गिरफ्तार गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर किशन मोदी की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

जस्टिस देव नारायण मिश्रा की वेकेशन बेंच ने बुधवार को मामले की विस्तृत सुनवाई की। अब अदालत द्वारा जमानत याचिका पर आदेश बाद में सुनाया जाएगा।

नकली डेयरी उत्पाद बेचने का आरोप

मामले के अनुसार, Gayatri Foods Products Pvt. Ltd. द्वारा ‘मिल्क मैजिक’ ब्रांड नाम से डेयरी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कंपनी ने दूध से प्राकृतिक फैट निकालकर उसकी जगह पाम ऑयल और अन्य पदार्थ मिलाकर उत्पाद तैयार किए और उन्हें घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में कथित रूप से यह सामने आया कि ऐसे उत्पादों की बिक्री से कंपनी ने लगभग 20 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की। इसी मामले में किशन मोदी को 13 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें

सुनवाई के दौरान किशन मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे, अधिवक्ता प्रियंकुश जैन तथा ईडी की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह ने अपना पक्ष रखा। दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस अग्रवाल ने सुनवाई से किया था स्वयं को अलग

यह मामला मूल रूप से हाईकोर्ट के रोस्टर के अनुसार जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध था। 13 मई को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस अग्रवाल ने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था और रजिस्ट्री को इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मामला जस्टिस देवनारायण मिश्रा की बेंच को सौंपा गया।

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