मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टली, एमपी हाईकोर्ट ने मांगी पूरी ऑर्डरशीट
जबलपुर। राहुल गाँधी की पुनरीक्षण याचिका पर Madhya Pradesh High Court में गुरुवार को सुनवाई हुई, लेकिन मामला अब 16 जून तक के लिए टल गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अदालत में आपत्ति दर्ज कराई गई कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद राहुल गांधी की तरफ से पूरा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है।
जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस आपत्ति को रिकॉर्ड पर लेते हुए राहुल गांधी पक्ष को पूरी ऑर्डरशीट पेश करने का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून को तय की।
2018 की चुनावी रैली से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कार्तिकेय का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली में कहा था कि पनामा पेपर्स लीक मामले में पाकिस्तान में नवाज शरीफ को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उसी मामले में नाम आने के बावजूद मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।
इसी बयान को आधार बनाकर मानहानि का केस दायर किया गया था।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया था सम्मन
भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन स्पेशल मजिस्ट्रेट तथागत यागनिक ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया था। इसी सम्मन आदेश को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
गुरुवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता राजीव मिश्रा उपस्थित हुए, जबकि कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा।
