LAW'S VERDICT

गरीब दंपत्ति की पुकार पर चीफ जस्टिस का त्वरित हस्तक्षेप

शनिवार को लगी स्पेशल बेंच, मकान तोड़ने पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक गरीब दंपत्ति को बड़ी राहत देते हुए उनके मकान को ढहाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। यह राहत ऐसे समय में मिली, जब मामला अत्यंत संवेदनशील होने के कारण शनिवार के दिन विशेष सुनवाई कराई गई। मामले में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए त्वरित हस्तक्षेप किया और जस्टिस विवेक जैन की विशेष बेंच गठित करने के निर्देश दिए।

मौखिक आदेश को दी चुनौती 

रीवा जिले की हुजूर तहसील के ग्राम चिरौहला निवासी तेजबलि सिंह और उनकी पत्नी अमरावति सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 696 वर्गफुट भूमि का पट्टा मिला था। वे पिछले 40 वर्षों से उसी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। वर्ष 1994 में पानी कनेक्शन के लिए एनओसी भी जारी हुई थी। सभी टैक्स नियमित रूप से जमा किए जा रहे थे। इसके बावजूद नगर निगम के एक अधिकारी ने मौखिक आदेश देकर मकान तोड़ने की चेतावनी दी और खुद न हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई की बात कही।

चीफ जस्टिस से लगाई गुहार

आमतौर पर हाईकोर्ट में सोमवार से शुक्रवार तक ही मुकदमों की सुनवाई होती है। आमतौर पर शनिवार को नॉन वर्किंग डे पर अदालत नहीं बैठती है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने रजिस्ट्रार के माध्यम से सीधे चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा से अर्जेंट सुनवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने तत्काल आदेश देकर शनिवार को जस्टिस जैन की विशेष बेंच गठित करने के निर्देश दिए।

स्पेशल बेंच ने दिया राहत का आदेश

शनिवार को जस्टिस विवेक जैन की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा और राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनुभव जैन ने दलीलें रखीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार व संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और दंपत्ति के मकान पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर तत्काल रोक (स्टे) लगा दी। 

क्यों अहम है यह अंतरिम आदेश?

यह मामला सिर्फ एक मकान का नहीं, बल्कि प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप का उदाहरण बन गया है। हाईकोर्ट का यह कदम दर्शाता है कि न्यायपालिका जरूरतमंदों की आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार है।


हाईकोर्ट का आदेश देखें    WP-12161-2026

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