हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 10 दिन में जवाब तलब
लॉज़ वर्डिक्ट न्यूज़, जबलपुर |
जिला प्रशासन द्वारा की गई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की कार्रवाई को छोटू उर्फ सुयश चौबे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और अधिवक्ता प्रियंक अग्रवाल ने पक्ष रखा।
11 जून 2026 के NSA आदेश को दी चुनौती
छोटू उर्फ सुयश चौबे की ओर से दायर याचिका में जबलपुर कलेक्टर द्वारा 11 जून 2026 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ इससे पहले भी 2 मई 2019 और 20 नवंबर 2020 को NSA के तहत कार्रवाई की गई थी।
2019 और 2020 की NSA कार्रवाई हाईकोर्ट कर चुका है खारिज
याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि पूर्व में जारी दोनों NSA आदेशों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2022 को खारिज कर दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 11 जून 2026 के नए NSA आदेश में उन्हीं पुराने मामलों और आधारों को दोबारा कॉपी किया गया है, जिन्हें हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। याचिकाकर्ता ने इसे कानूनन अवैध बताते हुए नए आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और अधिवक्ता प्रियंक अग्रवाल ने कोर्ट के समक्ष दलीलें प्रस्तुत कीं। दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित अनावेदकों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को 10 दिनों के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब मामले में सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
