LAW'S VERDICT

जबलपुर हाईकोर्ट के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव: 6 जुलाई से बिना Vehicle Pass नहीं मिलेगी एंट्री

Jabalpur High Court Traffic Rules: पार्किंग के नए नियम लागू 

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में जबलपुर हाईकोर्ट परिसर और उसके आसपास की ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) घमापुर ने म.प्र. उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और जिला अधिवक्ता संघ को पत्र जारी कर नई व्यवस्था की जानकारी दी है। यह व्यवस्था 6 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

बिना Vehicle Pass नहीं मिलेगी चार पहिया वाहनों को एंट्री

नई व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट परिसर के भीतर पार्किंग करने वाले सभी चार पहिया वाहनों पर 'Vehicle Pass' लगाना अनिवार्य होगा। तहसीली चौक से केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा, जिनकी पार्किंग हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 और 4 के माध्यम से परिसर के अंदर निर्धारित की गई है।

दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग

यातायात पुलिस ने पार्किंग का नया खाका भी तय किया है।

  • हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 से 5 तक बाउंड्रीवॉल से सटाकर तीन लाइनों में केवल दो पहिया वाहनों की पार्किंग होगी।
  • हाईकोर्ट चौक से तहसीली चौक की ओर सड़क किनारे अधिवक्ताओं के चार पहिया वाहन पार्क किए जाएंगे।
  • जिला एवं हाईकोर्ट दोनों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए जिला न्यायालय मार्ग पर अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।

BSNL रोड और मैदानों का भी होगा उपयोग

तहसील चौराहे से पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाने वाली सड़क पर बीएसएनएल बाउंड्री की ओर दोपहिया और हाईकोर्ट बाउंड्री की ओर अधिवक्ताओं के चारपहिया वाहन पार्क किए जाएंगे।

इसके अलावा दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए बीएसएनएल कार्यालय परिसर तथा हाईकोर्ट डाकघर परिसर के मैदानों का भी उपयोग किया जाएगा।

6 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था

यातायात पुलिस के अनुसार यह व्यवस्था हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने, ट्रैफिक जाम कम करने और अधिवक्ताओं व आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बार एसोसिएशनों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं ताकि आवश्यक संशोधन के बाद 6 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा सके।

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