LAW'S VERDICT

ट्यूशन पढ़ने आया छात्र बना दरिंदा: महिला टीचर से दुष्कर्म पर 10 साल की सजा

जबलपुर जिला सत्र न्यायालय का सख्त फैसला, ₹6 हजार जुर्माना भी लगाया; पीड़िता को प्रतिकर दिलाने के दिए निर्देश

जबलपुर। ट्यूशन पढ़ाने वाली एक महिला से दुष्कर्म के मामले में जबलपुर जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी छात्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा की अदालत ने आरोपी पर कुल 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए हैं।

ट्यूशन पढ़ने आता था आरोपी

अभियोजन के अनुसार गोहलपुर निवासी एक विधवा महिला बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ-साथ सिलाई कर अपने तीन बच्चों का पालन-पोषण करती थी। इसी दौरान उसके यहां ट्यूशन पढ़ने आने वाले छात्र मोहम्मद हामिद अंसारी ने उसके साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया।

घटना के बाद महिला ने 30 मार्च 2020 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया।

साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास के साथ ₹6,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पैरवी की।

पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी से वसूला गया जुर्माना पीड़िता के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मामले को मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उचित मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।


अदालत का आदेश देखें     JUDGEMENT

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