जबलपुर जिला अदालत का सख्त फैसला, पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास और ₹5 हजार जुर्माने की सजा
जबलपुर। चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की हंसिए से गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को जबलपुर जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश कृष्णमूर्ति मिश्र की अदालत ने दोषी पर ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है।
चरित्र संदेह को लेकर हुआ था विवाद
अभियोजन के अनुसार पनागर के शिवाजी वार्ड निवासी सुशील उर्फ नारद कुशवाहा 20 जनवरी 2024 को अपनी पत्नी रानू कुशवाहा और बच्चों के साथ बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम महगवां स्थित अपनी ससुराल गया था।
22 जनवरी 2024 की सुबह चरित्र पर संदेह को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने रसोई में रखे हंसिए से पत्नी के गले और गाल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।
अस्पताल में तोड़ा दम
गंभीर रूप से घायल रानू को उसका भाई पहले बरेला अस्पताल, फिर विक्टोरिया अस्पताल और बाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
भाई ने लगाए थे प्रताड़ना के आरोप
मृतका के भाई रीतेश कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि आरोपी अपनी पत्नी पर चरित्र को लेकर लगातार संदेह करता था और इसी वजह से अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी इसी विवाद के चलते उसने रानू की हत्या कर दी।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पैरवी की।
अदालत का फैसला देखें JUDGEMENT
