LAW'S VERDICT

ट्विशा शर्मा को मिला इन्साफ: महिला जज के बेटे की नहीं मिली अग्रिम जमानत, लाश का दोबारा होगा पोस्ट मार्टम

समर्थ सिंह की ओर से वापस ली गई जमानत अर्जी, एम्स नई दिल्ली की टीम भोपाल आकर करेगी दूसरा पोस्ट मार्टम 

जबलपुर।  भोपाल के चर्चित ट्विशा सिंह मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समर्थ सिंह ( ट्विशा के पति) को मप्र हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिला है। समर्थ सिंह की ओर से अर्जी वापस लिए जाने पर जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की वेकेशन बेंच ने उसे खारिज कर दिया। यह साफ़ हो गया है कि समर्थ सिंह अब पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। वहीं  ट्विशा सिंह की लाश का दोबारा पोस्ट मोर्टेम कराने की मांग हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। ट्विशा सिंह के पिता नवनिधि शर्मा की याचिका पर अदालत ने एम्स नई दिल्ली की टीम को भोपाल आकर दूसरा पोस्ट मॉर्टम करने के आदेश दिए हैं।  वहीं मप्र शासन ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है

दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है मामला

आरोपी समर्थ सिंह, रिटायर्ड जज Giribala Singh का बेटा है। उसकी शादी अभिनेत्री और मॉडल Twisha Singh से 9 मई 2025 को नई दिल्ली में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा सिंह को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर ट्विशा ने 12 मई 2026 की रात भोपाल स्थित ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में भोपाल के कटारा हिल्स थाने में समर्थ सिंह और उसकी मां गिरीबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से समर्थ सिंह फरार चल रहा है और पुलिस ने उस पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है।

निचली अदालत से नहीं थी मिली राहत

सूत्रों के अनुसार, समर्थ सिंह ने पहले निचली अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन राहत नहीं मिलने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में नवनिधि शर्मा की ओर से अधिवक्ता पियूष तिवारी पक्ष रखेंगे

महिला जज को मिल चुकी है अग्रिम जमानत

मामले की सह-आरोपी  गिरिबाला सिंह को भोपाल की अदालत से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। गिरीबाला सिंह पूर्व में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार रह चुकी हैं और वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष हैं।


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