हाईकोर्ट ने माना- झारखंड कैडर की डिप्टी कलेक्टर का संविलियन प्रथम दृष्टया अवैध
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने झारखंड से प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश लाई गई अधिकारी संजू कुमारी को बड़ा झटका देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया उनका दूसरे राज्य से आकर डिप्टी कलेक्टर पद पर संविलियन नियमसम्मत प्रतीत नहीं होता। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि संजू कुमारी को न्यायालय की अनुमति के बिना कोई अतिरिक्त लाभ न दिया जाए। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संजू कुमारी की दूसरे राज्य से आकर डिप्टी कलेक्टर पद पर पुष्टि नहीं की जा सकती थी। न्यायालय ने 25 फरवरी 2016 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि संबंधित अधिकारी का मध्यप्रदेश में किसी भी परिस्थिति में अवशोषण नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने माना कि इसके बाद की गई सभी परिणामी कार्रवाई प्रथम दृष्टया अनावश्यक और प्रारंभ से ही शून्य प्रतीत होती है।
22 अधिकारियों ने दी चुनौती
यह याचिका हरदा में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर सतीश कुमार राय सहित 21 अन्य संयुक्त एवं डिप्टी कलेक्टर अधिकारियों द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि झारखंड कैडर की अधिकारी संजू कुमारी को 25 फरवरी 2016 को प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश लाया गया था।
आरोप है कि वर्ष 1975 के भर्ती नियमों की अनदेखी कर वर्ष 2021 में उनका संविलियन कर दिया गया। वर्ष 2025 में जारी वरिष्ठता सूची से यह मामला सामने आया, जिसके बाद अभ्यावेदन दिए गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
सेवा लाभों पर रोक
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के. अग्रवाल और अधिवक्ता सिद्धार्थ कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। दलीलों के बाद अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक प्रतिवादी अधिकारी को कोई नया सेवा लाभ, पदोन्नति या अन्य प्रशासनिक फायदा न दिया जाए।
प्रशासनिक तंत्र में मचा हड़कंप
हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यदि अंतिम सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के तर्क सही पाए जाते हैं, तो संविलियन, वरिष्ठता सूची और पदस्थापन से जुड़े कई फैसलों पर असर पड़ सकता है। अब सभी की निगाह चार सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।
हाईकोर्ट का आदेश देखें WP-1487-2026
