चेक बाउंस के मामले पर हाईकोर्ट का भोपाल पुलिस कमिश्नर को सख्त आदेश
जबलपुर | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 87 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर सक्रिय आरोपी को तुरंत ट्रेस कर गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस बीपी शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा:
- आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी है।
- इसके बावजूद गिरफ्तारी न होना गंभीर लापरवाही है।
- पुलिस को आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का उपयोग कर कार्रवाई करनी चाहिए।
कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वारंट का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए।
87 लाख का चेक बाउंस, फिर फरार आरोपी
यह मामला भोपाल निवासी अनूप शुक्ला की याचिका से जुड़ा है।
आरोपी: विनय कुमार शर्मा। आरोप: 87 लाख रुपये का चेक बाउंस। निचली अदालत ने 27 दिसंबर 2025 को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
सोशल मीडिया पर एक्टिव, फिर भी गिरफ्तारी नहीं
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत दुबे ने अदालत को बताया कि आरोपी भिंड में रह रहा है। Facebook और WhatsApp पर लगातार सक्रिय है। पुलिस के पास कार्रवाई के पर्याप्त इनपुट होने के बावजूद आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई।
कोर्ट ने दिया तकनीकी ट्रैकिंग का निर्देश
हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी पुलिस को दी जाए। पुलिस इनपुट के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस करे। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
