LAW'S VERDICT

महिला के बार-बार ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने कहा- “यह प्रशासनिक जरूरत है, सजा नहीं”

कृषि उपज मंडी बोर्ड की महिला कर्मचारी की याचिका हाईकोर्ट से हुई ख़ारिज 

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि बार-बार तबादला होने मात्र से उसे सजा नहीं माना जा सकता। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की सिंगल बेंच ने एम.पी. कृषि उपज मंडी बोर्ड की एक महिला  अधिकारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासनिक आवश्यकता के तहत किए गए ट्रांसफर में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

5 साल में 5 ट्रांसफर 

याचिकाकर्ता श्रीमती प्रवीण चौधरी को 14 फरवरी 2026 के आदेश के तहत इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय से भोपाल मुख्यालय ट्रांसफर किया गया था। उनकी जगह प्रवीण कुमार वर्मा को इंदौर में पदस्थ किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि  पिछले 5 साल में 5 बार ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार 3 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। आदेश Managing Director के बजाय Additional MD द्वारा जारी किया गया और बुरहानपुर मंडी में चोरी का मामला उजागर करने के कारण उसके खिलाफ यह कार्रवाई सजा के रूप में की गई है

प्रशासन को पोस्टिंग तय करने का हक: कोर्ट 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की और से दिए गए सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन को अधिकारियों की कार्यशैली और क्षमता के आधार पर पोस्टिंग तय करने का अधिकार है। सिर्फ नोटिस या शिकायत के आधार पर ट्रांसफर को दंडात्मक नहीं माना जा सकता। और तो और कार्य में ढिलाई, जवाब न देना या अपेक्षाओं पर खरा न उतरना भी प्रशासनिक आधार हो सकता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले B. Varadha Rao vs State of Karnataka का हवाला देते हुए कहा कि “दुर्भावना केवल आरोप लगाने से सिद्ध नहीं होती, उसे ठोस सबूतों से साबित करना जरूरी है।”

हाईकोर्ट ने साफ तौर पर माना कि ट्रांसफर आदेश पूरी तरह प्रशासनिक जरूरत पर आधारित है। इसमें कोई कानूनी खामी या दुर्भावना साबित नहीं हुई। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।

इस फैसले ने दिया बड़ा संदेश

यह फैसला साफ संकेत देता है कि सरकारी सेवाओं में ट्रांसफर रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है। जब तक स्पष्ट दुर्भावना या नियमों का उल्लंघन साबित न हो, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। 


हाईकोर्ट का आदेश देखें     W.P. No. 6550/2026

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