इंदौर हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ सरकार कर सकती है ट्री अफसर की नियुक्ति, कलेक्टर नहीं
इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार की गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए इंदौर शहर में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर द्वारा नियुक्त ‘ट्री ऑफिसर’ को कानूनन कोई अधिकार नहीं है और उसके द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर इंदौर में एक भी पेड़ नहीं काटा जा सकता। यदि ट्री ऑफिसर ने ऐसी अनुमति दी भी है, तो वह अमान्य मानी जाएंगी। इस अंतरिम आदेश के साथ डिवीज़न बेंच ने 16 फरवरी को रानी सराय में पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले के साथ इस मामले की आगे सुनवाई निर्धारित की है।
यह मामला डॉ. अमन शर्मा ने दाखिल किया है, जो मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 4 और 6 की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है। कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को आदेश पारित कर दिया था कि ट्री ऑफिसर की नियुक्ति केवल राज्य सरकार ही कर सकती है, न कि कलेक्टर या कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी।
कोर्ट का बड़ा सवाल: खुद को ही अनुमति कैसे दे सकता है निगम आयुक्त?
सुनवाई के दौरान डिवीज़न बेंच ने पाया कि मलहार आश्रम और एमओजी लाइंस परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने की अनुमति इंदौर नगर निगम आयुक्त ने स्वयं ‘ट्री ऑफिसर’ बनकर खुद को ही दे दी। कोर्ट ने इसे स्पष्ट तौर पर हितों का टकराव (Conflict of Interest) करार दिया। कोर्ट ने कहा कि जब नगर निगम खुद परियोजना लागू कर रहा है, तो उसका आयुक्त ट्री ऑफिसर बनकर अनुमति नहीं दे सकता।
राज्य सरकार ने आदेश को ठंडे बस्ते में डाला
याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतरिम आवेदन में बताया गया कि 18 दिसंबर 2024 के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने आज तक वैधानिक ट्री ऑफिसर नियुक्त नहीं किया। इसके उलट कलेक्टर इंदौर ने 25 अप्रैल और 2 जून 2025 को वन अधिकारी को ट्री ऑफिसर नियुक्त कर दिया, जो कि कानून के खिलाफ है।
हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
कोर्ट ने साफ कहा “अधिनियम की धारा 4 में ट्री ऑफिसर नियुक्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। कलेक्टर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।”
इसके साथ ही आदेश दिया गया कि:
- कलेक्टर द्वारा नियुक्त ट्री ऑफिसर की अनुमति से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा
- पूरे इंदौर शहर में ऐसी सभी अनुमतियां अमान्य मानी जाएंगी
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