LAW'S VERDICT

“396 लीटर का केस, पर शराब एक बूंद भी बरामद नहीं”

नरसिंहपुर की करेली थाना पुलिस द्वारा दर्ज मामले के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

जबलपुर। 396 बल्क लीटर अवैध शराब के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया, जब हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी के पास से शराब की एक बूंद भी बरामद नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के युवक को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई जस्टिस रामकुमार चौबे की एकलपीठ में हुई।

कार में शराब के साथ पकडे गए थे 2 आरोपी 

नरसिंहपुर जिले के ग्राम समनापुर निवासी सुरेंद्र लोधी और सलीम खान को करेली थाना पुलिस ने 4 फरवरी 2026 को 396 बल्क लीटर अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके बयान के आधार पर पुलिस ने धनराज लोधी को गिरफ्तार किया था। 

शिकायत के कारण झूठा फंसाया 

आरोपी धनराज लोधी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने कोर्ट में दलील दी कि वर्ष 2023 में थाना प्रभारी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। उसी शिकायत के कारण दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठा प्रकरण बनाया गया। आरोपी के पास से कोई शराब बरामद नहीं हुई। केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया।

आरोपी से कुछ भी बरामद नहीं 

रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने मामला तो 396 बल्क लीटर का बनाया, लेकिन आरोपी के पास से शराब बरामद ही नहीं हुई। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि आरोपी के खिलाफ पहले से 12 मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद अदालत ने यह माना कि प्रत्यक्ष बरामदगी नहीं है और केवल सह-आरोपी के कथन के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने धनराज लोधी को जमानत का लाभ देते हुए रिहाई के आदेश दिए।

हाईकोर्ट का आदेश देखें  MCRC-7583-2026

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