LAW'S VERDICT

पुरुष उम्मीदवारों को मिला हक , हो सकेंगे सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की भर्तियों में शामिल


महिला उम्मीदवारों को सौ-फीसदी आरक्षण देने के मामले पर ECB ने दिया जवाब, हाईकोर्ट ने किया मामले का निराकरण


प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों सहित कुल 286 पदों पर होने वाली नियुक्तियों में अब पुरुष उम्मीदवार भी शामिल होंगे। इस बारे में संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ECB की ओर से दिए गए जवाब के मद्देनजर जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इन नियुक्तियों में महिलाओं को सौ फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका का निराकरण कर दिया। 

जबलपुर जिले के सिहोरा में रहने वाले पुरुष नर्सिंग शिक्षक नौशाद अली की ओर से दायर याचिका में मध्यप्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में होने वाली नियुक्ति की प्रक्रिया को कटघरे में रखा गया था। याचिका में आरोप था कि ग्रुप- 1, सबग्रुप-2 और कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट-2025 के अंतर्गत जारी विज्ञापन में 286 शैक्षणिक पदों को केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा था कि वह पूरी तरह पात्र शिक्षक होने के बावजूद विज्ञापन में 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर/ट्यूटर पदों को केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया, जो अवैधानिक है।  
मामले पर बुधवार को हुई  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल हाजिर हुए। कर्मचारी चयन मंडल (ECB) की ओर से अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने पक्ष रखा। श्री दिवाकर ने कहा कि नियुक्तियों को लेकर संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नियुक्तियों में अब पुरुष उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा। इस बारे में ECB के जवाब पर गौर करके बेंच ने याचिका का निराकरण कर दिया।

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