गैंगस्टर रज्जाक की याचिका पर 22 को होगी हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई
जबलपुर। कटनी से भाजपा विधायक संजय पाठक ने कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रज्जाक की याचिका पर दाखिल जवाब में विधायक संजय पाठक ने स्पष्ट कहा कि उनकी गिरफ्तारी अथवा उस पर की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई से उनका कोई संबंध नहीं है।
सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन समय की कमी के चलते अदालत ने अब इस याचिका पर 22 तारीख को अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
क्या हैं रज्जाक के आरोप?
रज्जाक ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कथित व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई पूरी कार्रवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान विधायक के इशारे पर हुई। इसी कारण वह 26 अगस्त 2021 से न्यायिक हिरासत में होने का आरोप लगाता है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 31 अक्टूबर को रज्जाक द्वारा संजय सत्येंद्र पाठक का नाम उजागर किए जाने के बाद बेंच ने विधायक को नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में यह स्पष्टीकरण दिया गया है।
संजय पाठक का जवाब
विधायक संजय पाठक ने हाईकोर्ट में दायर जवाब में कहा कि रज्जाक द्वारा लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं। याचिका में एक भी ठोस उदाहरण या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनकी किसी भूमिका की पुष्टि हो सके। वह स्वयं माइनिंग व्यवसाय से जुड़े हैं, इसी कारण उन्हें बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है।
अब सभी की निगाहें 22 तारीख को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत रज्जाक की याचिका और विधायक के जवाब पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।
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