LAW'S VERDICT

6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा उम्रकैद में बदली

मप्र हाईकोर्ट बोला- आरोपी को सुधार का एक मौका मिलना चाहिए, 25 साल तक नहीं मिलेगी कोई राहत

जबलपुर। छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में नर्मदापुरम जिला सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बदल दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि दोषी को कम से कम 25 वर्ष तक किसी प्रकार की रियायत या माफी नहीं मिलेगी तथा उसे जीवनभर जेल में रहना होगा।

हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी की सोशल ऑडिट रिपोर्ट और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकरण “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” यानी विरल से विरलतम की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आता। अदालत ने माना कि आरोपी को सुधार का एक अवसर दिया जाना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

घटना 2 जनवरी 2025 की है। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा  थाना क्षेत्र के एक गांव से छह साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी अजय वडिवा को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह बच्ची को नहर किनारे झाड़ियों में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।

जब बच्ची चिल्लाने लगी तो पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

जिला अदालत ने सुनाई थी फांसी

नर्मदापुरम जिला सत्र न्यायालय ने 9 अप्रैल 2025 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने क्यों बदली सजा?

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, अधिवक्ता मो. साजिद खान और हेहरोज खान ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सिंह उपस्थित हुए।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का कृत्य “वासनापूर्ण” और “समाज पर कलंक” है, लेकिन सजा तय करते समय केवल अपराध की क्रूरता ही नहीं, बल्कि आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और सुधार की संभावना पर भी विचार करना जरूरी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को 25 साल तक किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और वह लंबे समय तक जेल में रहेगा।

हाईकोर्ट का आदेश देखें   CRRFC-3-2025




















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