हाईकोर्ट ने कहा- मंदिर जाने वाली संकरी सड़क पर दुकानें बनीं तो भगदड़ मचना तय
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खण्डवा के प्रसिद्ध नवचंडी माता मंदिर मेला क्षेत्र में दुकानों के निर्माण पर सख्त रोक लगाते हुए साफ कहा है—“अगर यहां दुकानें बनीं तो भगदड़ और हादसों का खतरा बढ़ जाएगा।” मामले की सुनवाई करते हुए विवेक जैन की सिंगल बेंच ने पाया कि जिस स्थान पर दुकानें बनाई जा रही थीं, वह भीड़ नियंत्रण और आपात सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस जगह को पार्किंग, फायर ब्रिगेड और पुलिस बल की तैनाती के लिए सुरक्षित रखा जाए।यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक निचली अदालत में लंबित सिविल सूट का अंतिम फैसला नहीं हो जाता।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता साकेत अग्रवाल ने दलीलें रखीं।
महिला ने दी निर्माण को चुनौती
निचली अदालत ने कहा- यह पब्लिक प्रोजेक्ट
पहले निचली अदालत ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया था कि यह एक पब्लिक प्रोजेक्ट है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि “मेला क्षेत्र में खाली जगह का उपयोग भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए जरूरी है, न कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए।”
