हिरासत की अवधि और अंडरटेकिंग के मद्देनजर हाईकोर्ट ने आरोपी पति को जमानत
जबलपुर | अपनी पत्नी के जबड़े पर हमला कर उसके तीन दांत तोड़ने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार आरोपी पति को आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपी की और से कहा गया कि उससे गलती हुई, अब उसे सुधरने का एक मौका दिया जाए। पत्नी को अच्छे से रखने के आश्ववासन, हिरासत की 3 माह की अवधि के मद्देनजर जस्टिस जीएस अहलुवाइलया की अदालत ने आरोपी को 1 लाख रूपए के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए। आरोपी ने कोर्ट में “सुधरने” और पत्नी का ठीक से पालन-पोषण करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अदालत ने राहत दे दी। हालांकि अदालत ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया तो ट्रायल कोर्ट उसे हिरासत में लेने उचित आदेश पारित करने स्वतंत्र रहेगी।
पत्थर मारकर तोड़े थे दांत
यह जमानत अर्जी बुरहानपुर जिले के नेपानगर में रहने वाले रूपसिंह उर्फ़ रूपस्या की ओर से दाखिल की गई थी। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी गंगा बाई को पहले गालियां दीं और फिर पत्थर मारकर उसके 3 दांत तोड़ दिए। नेपानगर थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), 296, 351(3), 5 176) के तहत मामला दर्ज करके उसे 14 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। इस पर यह अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी।
राज्य सरकार ने की आपत्ति
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध कर कहा गया कि आरोपी की हिंसक हरकत के कारण पीड़िता के तीन दांत उखड़ गए। ऐसे में आरोपी को जमानत न दिए जाने की प्रार्थना की गई। वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता सुधांशु सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी को अपनी गलती का अहसास है और वो अब अपनी पत्नी को अच्छे से रहेगा। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी की हर जरूरत को भी पूरा करेगा।
1 लाख का मुचलका, एक जमानतदार अनिवार्य
सुनाई के बाद दिए फैसले में अदालत ने आरोपी को ₹1,00,000 के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार की शर्त पर रिहा करने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट का फैसला देखें MCRC-2691-2026
