LAW'S VERDICT

साथी कर्मचारी पत्नी को भगा ले गया, 1 लाख की फिरौती मांगने का आरोप

                                                        






                     

हाईकोर्ट ने जबलपुर एसपी को दिए महिला को खोजकर पेश करने के निर्देश


मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के अपहरण और फिरौती की गंभीर शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जबलपुर पुलिस अधीक्षक (SP) को महिला को तत्काल खोजकर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महिला की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

यह आदेश जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता एवं जस्टिस बी.पी. शर्मा की वेकेशन बेंच ने एक मजदूर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है।

साथी कर्मचारी पर पत्नी को भगा ले जाने का आरोप

जबलपुर के तिलवारा क्षेत्र के पास रहने वाले मजदूर गणेश की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उसकी पत्नी एक कैंटीन में काम करती थी और 19 दिसंबर से लापता है। पत्नी की तलाश के दौरान जब आवेदक कैंटीन पहुंचा, तो उसे पता चला कि पत्नी के साथ काम करने वाला सरोज कुमार यादव उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया है।

फोन कर मांगी 1 लाख की फिरौती

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि उसकी पत्नी उसके पास है। महिला को वापस पाने के लिए 1 लाख रुपए लेकर मधुबनी (बिहार) अकेले आने को कहा गया। रकम देने के बाद पत्नी को सौंपने की बात कही गई।

पुलिस कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट का रुख

आवेदक का कहना है कि उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने मजबूरी में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय शंकर रायजादा ने पक्ष रखा। बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर एसपी को निर्देश दिए कि महिला को शीघ्र तलाश कर न्यायालय में पेश किया जाए


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