LAW'S VERDICT

भोपाल-इंदौर हाईवे पर मुसीबत बनेगा बिना सर्विस रोड का ROB, खतरे में हजारों की जान


जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार व अन्य से मांगा जवाब

जबलपुर: Madhya Pradesh High Court ने भोपाल-इंदौर हाईवे पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज (ROB) में सर्विस रोड नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला जनहित याचिका (PIL) के जरिए कोर्ट के सामने आया। चीफ जस्टिस Sanjeev Sachdeva और जस्टिस Vinay Saraf की डिवीजन बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है।

महिला पार्षद और व्यापारी ने लगाई है याचिका 

जनहित याचिका सीहोर की पार्षद प्रभा कुशवाहा और स्थानीय व्यापारी सोनम सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इंदौर-भोपाल हाईवे पर सीहोर में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण बिना सर्विस रोड और वैकल्पिक मार्ग के किया जा रहा है। याचिका के अनुसार, इससे आसपास की कॉलोनियों के हजारों रहवासी, दुकानदार और राहगीर गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। रास्ते बंद होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा है, व्यापार पर असर पड़ा है और आमजन की आवाजाही बाधित हुई है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा

याचिकाकर्ताओं ने इसे नागरिकों के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि बिना उचित ट्रैफिक प्लानिंग और वैकल्पिक व्यवस्था के ऐसा निर्माण कार्य जनहित के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह पैरवी कर रहे हैं।

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