नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम – UAPA से जुड़े मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए हैं।
अधिसूचना के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यों की अनुमति के बिना भी जांच आगे बढ़ाई जा सकेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया है।
हालाँकि, नागरिक अधिकार संगठनों ने इस अधिसूचना को लेकर निगरानी बढ़ने की आशंका भी जताई है।
