LAW'S VERDICT

बॉन्ड के नाम पर डॉक्टरों को बंधक नहीं बना सकते

मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के लिए डॉक्टरों को दस्तावेज वापस मिलेंगे

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के हित में एक अहम और सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि बॉन्ड के नाम पर डॉक्टरों को “बंधक” नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीज़न बेंच ने सरकार को कहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के जिन डॉक्टरों का चयन सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में हो चुका है, उनके मूल दस्तावेज तुरंत लौटाए जाएं। बेंच ने कहा कि बॉन्ड शर्तों के नाम पर दस्तावेज रोकना अवैधानिक और अनुचित है। डॉक्टरों के करियर और उच्च शिक्षा में बाधा डालना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। 

यह फैसला इंदौर की डॉक्टर शिल्पी गर्ग सहित 7 अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनाया गया याचिकाकर्ताओं के कहना था कि उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) पूरा कर लिया है। अब उनका चयन सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में हो चुका है, लेकिन कॉलेज उनके मूल दस्तावेज रोककर बैठे हैं, जिससे प्रवेश में बाधा आ रही है। सुनवाई में  याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रतीक जैन और राज्य सरकार की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित का पक्ष सुनने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुनाया

राहत देकर हाईकोर्ट ने रखी शर्त

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज लौटाने के निर्देश तो दिए, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त भी लगाई कि जिस संस्थान में याचिकाकर्ता डॉक्टर सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करेंगे, वही संस्थान उनके मूल दस्तावेज सुरक्षित रखेगा और ये दस्तावेज उन्हें ग्रामीण सेवा (Bond Service) पूरी करने के बाद ही वापस मिलेंगे।

सभी छात्रों को मिलेगा फायदा

कोर्ट ने साफ किया कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी ऐसे डॉक्टरों पर लागू होगा, जो सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में प्रवेश ले रहे हैं।  यानी अब डॉक्टरों के सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए पूरे मध्यप्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को दस्तावेज लौटाने होंगे। 

क्यों अहम है यह फैसला?

- डॉक्टरों को अब बॉन्ड के नाम पर रोका नहीं जा सकेगा
उच्च शिक्षा (Super Speciality) का रास्ता हुआ आसान
- सरकारी सिस्टम की मनमानी पर लगाम
भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मिसाल बनेगा यह निर्णय

हाईकोर्ट का आदेश देखें  WP-9419-2026

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