
बाहरी राज्यों के
वकीलों को शामिल करने का आरोप, मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लगाई अर्जी
जबलपुर। महाधिवक्ता कार्यालय के 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को लेकर जारी सूची पर नया विवाद खड़ा हो गया है। नियुक्तियों पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अर्जी दाखिल की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि नई सूची में नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वकीलों को शामिल कर मध्यप्रदेश के वकीलों के अधिकारों का हनन किया गया है।
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच में सुनवाई
इस मामले पर शुक्रवार को संजिव सचदेवा और विनय सराफ की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
25 दिसंबर को जारी सूची पर उठे सवाल
मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सह सचिव व अधिवक्ता योगेश सोनी की ओर से दायर अर्जी में 25 दिसंबर को प्रदेश सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी नियुक्ति सूची को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार, वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट एवं निर्धारित प्रक्रिया तय है, लेकिन हालिया सूची में उस प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो अवैधानिक है।