अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने एक चर्चित मामले में फिल्म निर्देशक को विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग की शर्त पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी को पासपोर्ट की जानकारी, यात्रा कार्यक्रम और निर्धारित समय पर भारत लौटने की गारंटी देनी होगी। साथ ही यह भी कहा गया कि न्यायालय की अनुमति का दुरुपयोग करने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक निगरानी के संतुलन को दर्शाता है।
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